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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते (एएसए) को मंजूरी दे दी है।

एएसए के संशोधित पाठ की शुरुआत 2011 में की गई थी। हालांकि, अनुच्छेद 13 में कुछ बदलावों के कारण अर्थात कमाई के विप्रेषण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। आईसीएएन 2016 में बैठक के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सुझाव पर मलयेशियाई पक्ष उपरोक्त अनुच्छेद के पाठ को संशोधित करने पर सहमत हो गया।

वायु सेवा समझौते की विशेषताएं:

वर्तमान एएसए पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए एएसए में संशोधन, अपडेट और इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी।

वर्तमान एएसए का पाठ नवीनतम आईसीएओ टेम्पलेट के अनुसार नए पाठ से बदल दिया जाएगा।

इसमें तीसरे देश की एयरलाइंस के लिए सहकारी विपणन (को-ऑपरेटिव मार्केटिंग) की व्यवस्था जोड़ी गई है।

घरेलू कोड शेयर पर धारा (क्लॉज) जोड़ी गई है।

संशोधित एएसए में ‘सुरक्षा एवं बचाव’ का अनुच्छेद जोड़ा गया है।

संशोधित एएसए में ‘इंटरमोडल सेवाओं’ के लिए अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। यह अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी भी जगह से हवाई यात्रियों एवं कार्गो को किसी भी इंटरमोडल परिवहन के माध्यम से जाने की अनुमति देगा।