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मंत्रिमंडल ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रतिबंधित स्थान पर सार्वजनिक रूप से जरूरी सार्वजनिक निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के लिए सख्त रूप से सीमित कुछ निर्माण कार्य का मार्ग बनाने के लिए, निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी गई है :

1. अधिनियम की धारा 2 में ‘लोक कार्य’ की नई परिभाषा शामिल करना

2. अधिनियम की धारा 20 क में संशोधन, जिससे कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग का कार्यालय को केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में लोक कार्य करने की दिया जा सके।

3. मुख्य अधिनियम की धारा 20-i में नया खंड (ea) जोड़ना

पृष्ठभूमि

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 (वर्ष 2010 में यथा संशोधित) केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक/स्थलों के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने का प्रतिबंध करता है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में नए निर्माण कार्य के प्रतिबंध से केंद्र सरकार के विभिन्न लोक कार्य और विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस संशोधन से प्रतिबंधित स्थान पर सार्वजनिक रूप से जरूरी सार्वजनिक निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के लिए सख्त रूप से सीमित कुछ निर्माण कार्य किए जा सकेंगें।