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दोहरा कराधान टालने के लिए भारत व इस्राइल के बीच प्रोटोकॉल और संबंधित समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को कैबिनेट की मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान को टालने और आमदनी तथा पूंजी पर कर के मामले में राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए भारत और इस्राइल के बीच प्रोटोकॉल और संबंधित समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं। इसमें इस बात का भी उल्‍लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में इस्राइल से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें इस्राइल के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इसी तरह इस्राइल के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

इस प्रोटोकॉल में समझौते का दुरुपयोग रोकने के लिए दुरुपयोग रोधी प्रावधान के रूप में ‘लाभ की सीमा’ अनुच्‍छेद का भी उल्‍लेख किया गया है। समझौते का दुरुपयोग होने की स्थिति में इस अनुच्‍छेद के प्रावधानों की बदौलत कर की अदायगी टालने अथवा चोरी से जुड़े उपायों और घरेलू कानून के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकेगा।