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खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) में संशोधन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत कैप्टिव माइनिंग वाले उन पट्टों का हस्‍तांतरण करने की इजाजत दी गई है, जिन्‍हें नीलामी के जरिये मंजूरी नहीं दी गई है। कैप्टिव माइनिंग वाले पट्टों के हस्‍तांतरण से कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण के साथ-साथ कंपनियों के लिए कारोबार में सुगमता का मार्ग भी प्रशस्‍त हो जाएगा, जिससे उनकी लाभप्रदता बढ़ जाएगी और इसके साथ ही कैप्टिव पट्टों से आपूर्ति किए जाने वाले खनिज अयस्‍क पर कंपनियों की निर्भरता की लागत घट जाएगी। हस्‍तांतरण वाले प्रावधानों से बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों के लिए उन गैर निष्‍पादित परिसंपत्तियों का परिसमापन करने का भी मार्ग प्रशस्‍त हो जाएगा, जिनके तहत संबंधित कंपनी अथवा उसके कैप्टिव माइनिंग वाले पट्टे को गिरवी रख दिया जाता है।

उपर्युक्‍त संशोधन से वे पट्टेदार लाभान्वित होंगे, जो उन कैप्टिव पट्टों को हस्‍तांतरित करने के इच्‍छुक हैं, जिन्‍हें नीलामी के जरिये हासिल नहीं किया गया है। इससे बैंक और वित्‍तीय संस्‍थान भी लाभान्वित होंगे। इसमें सरकार पर किसी भी आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय का बोझ नहीं पड़ता है।