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अन्या पिछड़ा वर्ग के छात्रों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एनआईएफटी के मौजूदा परिसरों का उन्ऩयन – निधियों के उपयोग की समय सीमा बढा़ई गई


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एनआईएफटी के मौजूदा परिसरों के उन्ऩयन को मंजूरी दी गई। इसके संदर्भ में निधि के उपयोग के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई।

निधियों में उपलब्ध बकाया धनराशि 90.13 करोड़ रुपये के उपयोग की समय सीमा को बढ़ाया गया। यह समय सीमा 31 मार्च, 2015 के दो वर्ष बाद यानी मार्च, 2017 तक बढ़ाई गई है। इस विस्तार से एनआईएफटी के मौजूदा परिसरों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के आरक्षण को लागू करने संबंधी सुविधाओं को उन्नत करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि:-

कपड़ा मंत्रालय ने 1986 में एक स्वायत्तशासी सोसायटी के रूप में एनआईएफटी का गठन किया था। इसका गठन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत फैशन प्रौद्योगिकी में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। एनआईएफटी देशभर में फैले अपने 15 परिसरों के जरिए पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम चलाता है। मौजूदा एनआईएफटी परिसरों के उन्ऩयन की योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के आरक्षण को लागू करने के संबंध में अतिरिक्त‍ संरचनात्मक सुविधाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी, जिनमें अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, छात्रावास तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद शामिल हैं।