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आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयोग लिए बिम्सटेक समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में आपराधिक मामलें में पारस्पिरक कानूनी सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग(बिम्सटेक) समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी गई। समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार गृह मंत्रालय को प्राधिकार बनाया गया है । बिम्सटेक में सात देश- बंगलादेश, भूटान , भारत , म्यांमार , नेपाल , श्रीलंका तथा थाईलैंड- हैं ।

आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय प्रबंधनों से आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में कारगर सहयोग बढ़ेगा। समझौते का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित अपराध, पारदेशीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉंडरिंग तथा साइबर अपराध सहित सभी अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में सदस्य देशों की सहायता के लिए पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है । भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि के बाद पुष्टि के कागजात बिम्सटेक के महासचिव को सौंप दी जाएगी और के अंतिम दस्तावेजों को जमा करने के 30वें दिन समझौता प्रभावी हो जाएगा ।