पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में निम्नलिखित आधिकारिक संशोधनों को शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी :
1. व्यवसाय शुरू करने अथवा अपनी उधारी क्षमता का इस्तेमाल करने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणा-पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर देना।
2. उन अधिसूचनाओं के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना, जिनके तहत विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को छूट दी जाती है अथवा संसद में अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है, ताकि अंतिम अधिसूचनाओं को तेजी से जारी करना सुनिश्चित किया जा सके।
इन आधिकारिक संशोधनों से व्यवसाय करने में सुगमता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों से छूट इत्यादि देने वाली अधिसूचनाओं के मसौदे को तेजी से मंजूरी देने वाली प्रक्रिया कायम करने में भी मदद मिलेगी।