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कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 के जरिए कारखाना अधिनियम, 1948 के सेक्शन 64 तथा सेक्शन 65 में संशोधनों और सेक्शन 115 में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।

अनुमोदित संशोधन व‍िनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य के साथ-साथ कारोबारी सुगमता प्रदान करेंगे।

ये संशोधन ओवरटाइम के घंटों की मियाद बढ़ाने से संबंधित हैं। इनमें ओवरटाइम मौजूदा 50 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 100 घंटे (सेक्शन 64) और 75 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 125 घंटे (सेक्शन 65) करना शामिल है।