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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की मदद के लिए पैकेज और एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के कोष में विस्तार को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की मदद के लिए पैकेज और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के कोष (सीजीटीएमएसई) में विस्तार को पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दी है।

प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया हैः

1.ट्रस्ट के कोष को 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये किया जाए जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होगा।

2.क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का आकार 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

3.क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का दायरा बढ़ाकर उसमें एनबीएफसी द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों दिए जाने वाले ऋण को भी शामिल किया जाए। इससे ट्रस्ट मात्रा बढ़ाने में समर्थ होगा।

इन उपायों से निम्नलिखित फायदे होंगेः

क. लीवरेज का स्तर कम होगा;

ख. कोष के स्थायित्व में सुधार होगा;

ग. ट्रस्ट अधिक से अधिक संख्या में एमएसई को क्रेडिट गारंटी के तहत ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ होगा;

घ. वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और

ङ. अपव्ययी आकस्मिक देनदारी सीमित होगी।

कोष में विस्तार से एमएसई के लिए बेहतर ऋण प्रवाह में सुनिश्चित होगी। बदले में इससे आउटपुट में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे समानता एवं समग्रता को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे स्टार्टअप को नवाचार एवं नए विचारों पर उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके तहत हरेक कामकाज ऑनलाइन है और इसलिए यह प्रणाली सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है।