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टैक्स संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत-समोआ के बीच समझौते को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टैक्स संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत-समोआ के बीच समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते से भारत और समोआ के बीच टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कर चोरी एवं टैक्स संबंधी कानूनों के उल्लंघनों को रोका जा सकेगा। अभी इसके कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं हैं। केवल 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक असाधारण लागत की स्थिति में भारत द्वारा वहन किया जाएगा। टैक्स से जुड़ी इस तरह की सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भारत के पास इसी तरह के प्रावधान हैं।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

1. सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर इस समझौता के जरिये भारत और समोआ के प्रशासन को मजबूती मिल रही है। इससे दोनों देश एक दूसरे को मदद मुहैया कराने में सक्षम हो सकेंगे।

2. इस समझौते के तहत सूचना को लेकर पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। करार के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ही इस तरह की सूचना को संबंधित व्यक्ति या प्रशासन(इसमें अदालत एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) मुहैया कराया जा सकता है। टैक्स से संबंधित जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या प्राधिकारी या क्षेत्राधिकार में भेजने के लिए संबंधित देश से पूर्व में लिखित अनुमति ली जाएगी।

3. यह “किसी मतभेद को दूर करने या समझौते के तहत प्रक्रियाओं पर सहमत होने के लिए आपसी समझौते की प्रक्रिया भी मुहैया कराता है।

4. समझौते से संबंधित प्रक्रिया के पूरा होने और अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही यह कानून लागू हो जाएगा।

पृष्टभूमिः

केंद्र सरकार आय कर अधिनियम 1961 की धारा 90 के तहत दूसरे देशों के साथ इस तरह के समझौते को अंजाम देने के लिए अधिकृत है। इसके तहत टैक्स से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है ताकि कर चोरी या कर से संबंधित नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके। टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भारत और समोआ के बीच जून 2016 में समझौते पर सहमति बनी थी।