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प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रि‍मंडल ने आज चालू सत्र के दौरान संसद में प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रस्तावित विधेयक में केन्द्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में भी उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित करने का जिक्र किया गया है। इससे वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के रूप में उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली राशि का शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा। यही नहीं, इससे इस तरह की वन भूमि में होने वाले बदलाव के असर को कम किया जा सकेगा।

प्रस्तावित विधेयक में इस तरह की धनराशि के उपयोग में सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल इस तरह की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा है और इनका प्रबंधन एक तदर्थ निकाय द्वारा किया जा रहा है। इन राशियों को संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के ध्यानार्थ लाया जाएगा। इसे व्यापक लोकदृष्टि में भी लाया जायेगा। इसके लिए इन राशियों को ऐसे ब्याज युक्त कोषों में ट्रांसफर कर दिया जायेगा, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इनका सृजन भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लोक खातों के तहत किया जायेगा।