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प्रशासकीय दृष्टि से आवंटित स्‍पेक्‍ट्रम के उदारीकरण के लिए नीति में परिवर्तन


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जहां बाजार द्वारा निर्धारित मूल्‍य उपलब्‍ध नहीं हैं, वहां प्रशासकीय दृष्टि से आवंटित स्‍पेक्‍ट्रम में उदारीकरण के लिए नीति में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई। इससे नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने, स्‍पेक्‍ट्रम को साझा करने और उसकी ट्रेडिंग के द्वारा स्‍पेक्‍ट्रम के सर्वोत्‍तम उपयोग में सहायता मिलेगी।

जहां नीलामी द्वारा निर्धारित होने वाले मूल्‍य उपलब्‍ध नहीं हैं, वहां प्रशासकीय दृष्टि से आवंटित स्‍पेक्‍ट्रम में उदारीकरण के लिए हाल ही में सुझाए गए आरक्षित मूल्‍य को अनंतिम मूल्‍य के रूप में लिया जा सकेगा। अगली नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने और नीलामी द्वारा निर्धारित होने वाले मूल्‍य की उपलब्‍धता के पश्‍चात, जो अनंतिम मूल्‍य पहले ही चार्ज किया जा चुका है, उसे उदारीकरण की तिथि से नीलामी द्वारा निर्धारित होने वाले मूल्‍य के साथ यथानुपात आधार पर समायोजित किया जाएगा।

यह फैसला ट्राई की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है और इस प्रक्रिया के माध्‍यम से 1300 करोड़ रुपये की राशि प्राप्‍त होने की संभावना है।