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बेनामी लेन-देन (प्रतिबंध) कानून, 1988 में संशोधन को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बजट में की गई घोषणाओं पर कदम उठाते हुए बेनामी लेन-देन (प्रतिबंध) कानून, 1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके लिए संसद में बेनामी लेन-देन (प्रतिबंध) (संशोधन) बिल, 2015 पारित किया गया।

संशोधित बिल में बेनामी संपत्‍तियों को जब्‍त करने और उन्‍हें सील करने का अधिकार है। साथ ही, जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। देश में काले धन की बढ़ती समस्‍या को खत्‍म करने की दिशा में यह एक और कदम है।

राजस्‍व विभाग ने विधायी विभाग से मशविरा कर बेनामी लेन-देन (प्रतिबंध) कानून, 1988 में संशोधन किया।