पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 और 20ए में संशोधन करने के लिए भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है।
ये संशोधन न्यास के धन के निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए न्यासियों को अधिक स्वायत्ता और लचीलापन प्रदान करने के इरादे से किए जा रहे हैं। इससे केंद्र सरकार न्यास द्वारा निवेश के लिए प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों की श्रेणियों को अधिसूचित करने तथा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 21 के पुराने हो चुके प्रावधानों को हटाने में सक्षम होगी।