पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इससे 31 जुलाई 2015 से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्लादेशी और 111 भारतीय इनक्लेव के आदान-प्रदान के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित परिसीमन करने में चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। यह संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुरूप है और इसके साथ ही संसद में निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2016 के नाम से एक विधेयक पेश करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।