पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 के प्रवर्तन और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दी है।
इस अध्यादेश के तहत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों (सीजीएसटी ऐक्ट के रूप में संदर्भित) को जम्मू-कश्मीर राज्य तक विस्तार दिया गया है।
यह अध्यादेश 8 जुलाई 2017 को जारी किया गया था और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।