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मंत्रिमंडल ने दमन और दीव सिविल कोर्ट (संशोधन) विनियमन, 2019 और दादरा और नगर हवेली (सिविल कोर्ट और विविध प्रावधान) संशोधन विनियमन, 2019 की घोषणा को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्‍छेद 240 के तहत दमन और दीव  सिविल कोर्ट (संशोधन)  विनियमन, 2019 और दादरा और नगर हवेली सिविल कोर्ट और विविध प्रावधान (संशोधन)  विनियमन, 2019  की घोषणा को मंजूरी दी है। 

लाभ

इस कदम से न्‍यायिक सेवा में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। मौजूदा सीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार के कारण वादियों को अपील दायर करने के लिए मुम्‍बई जाने में होने वाली यात्रा की कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। बढ़े हुए आर्थिक क्षेत्राधिकार से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर यात्रा किए बिना ही वादियों के लिए पहुंच आसान बनाने के अलावा न्‍याय देने वाली प्रणाली की ग‍ति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।