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मंत्रिमंडल ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अध्‍यादेश, 2017 के स्‍थान पर दीवाला और दीवालियापन (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्‍वीकृति दी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍थानापन्‍न विधेयक में किये गये परिवर्तनों को पूर्वव्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है। इस विधेयक ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 का स्‍थान लिया और दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है।

यह संशोधन स्‍पष्‍टता लायेगा और सुनिश्‍चित करेगा कि दीवाला कॉर्पोरेट व्‍यक्ति की निपटान प्रक्रिया में ऐसे गैर इरादा व्‍यक्ति शामिल नहीं है और जिस व्‍यक्ति का खाता अनुत्‍पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत है उसे समान अवसर दिया जाए।