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मंत्रिमंडल ने सीपीएसई/पीएसयू/अन्‍य सरकारी संगठनों की परिसंपत्ति और अचल शत्रु संपत्ति के वैधानिक मूल्‍यांकन की प्रक्रिया और व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक विनिवेश के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) की चिंहित गैर कमाई वाली संपत्तियों और शत्रु संपत्त्‍िा अधिनियम, 1968 की धारा 8-ए के सेक्‍शन IV के अनुसार भारत (सीईपीआई), गृह मंत्रालय को शत्रु संपत्ति संरक्षक का संरक्षण के अंतर्गत अचल शत्रु संपत्त्‍िा से संबंधित परिसंपत्तियों के वैधानिक मूल्‍यांकन के लिए संस्‍थागत व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दे दी है। यह व्‍यवस्‍था दूसरे सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(पीएसयू) और अन्‍य सरकारी संगठनों एवं घाटे में चल रहे/ बीमारू सीपीएसई की संपत्तियों के संस्‍थागत मूल्‍यांकन के लिए भी उपलब्‍ध होगी।

इस बहुस्‍तरीय संस्‍थागत व्‍यवस्‍था से वैल्पिक प्रक्रिया, सम्‍पत्ति मूल्‍यांकन पर सचिवों के महत्‍वपूर्ण समूह और प्रमुख निर्णायक निकायों के तौर पर अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परामर्शदाताओं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय,सीपीएसई, नीति आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर किसी विशेष संपत्ति के मूल्‍यांकन के लिए सटीक मॉडल और मॉडल संपर्क दस्‍तावेज को मंजूरी दी जाएगी।

रणनीतिक विनिवेश के लिए निर्धारित बाहरी स्‍वतंत्र मॉनिटर संपत्त्‍िा मूल्‍यांकन की प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। अगर आवश्‍यक हुआ तो प्रतिनिधिमंडलों की वित्‍तीय सीमा सहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए यह व्‍यवस्‍था के जरिए दो वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।