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यूरिया और रसोई गैस उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए मार्केटिंग मार्जिन के निर्धारण को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय कैबिनेट ने आज यूरिया और रसोई गैस उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए मार्केटिंग मार्जिन के निर्धारण को मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय एक संरचनात्मक सुधार है। मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों तथा मार्केटिंग गैस के साथ जुड़े ग्राहकों से अतिरिक्त जोखिम और लागत पर ली जाने वाली गैस की तय कीमत कीमत से ज्यादा शुल्क लेना मार्केटिंग मार्जिन है। वर्तमान में, विभिन्न ट्रांसपोर्टर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए विभिन्न मार्केटिंग मार्जिन वसूल रहे हैं। इस निर्णय के साथ, विनियमित क्षेत्र में गैस विपणक द्वारा घरेलू गैस पर लिए जा रहे शुल्क के मार्केटिंग मार्जिन में एकरूपता होगी, जिनके नाम यूरिया और एलपीजी हैं। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप यूरिया और रसोई गैस उत्पादकों द्वारा भुगतान के मार्केटिंग मार्जिन में कमी होगी।

इसके अलावा, दर को गैर विवेकाधीन आधार पर तय किया जाएगा। मार्केटिंग मार्जिन में व्यापक असमानता के मुद्दे की देखरेख पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा की जा रही थी। पीएनजीआरबी की सिफारिशों के आधार पर आज मार्केटिंग मार्जिन को अंतिम रूप दिया गया।

इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है और यह भविष्य में गैस बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए निश्चितता प्रदान करेगा।