Search

पीएमइंडियापीएमइंडिया

न्यूज अपडेट्स

लोक उद्यम चयन बोर्ड(पीईएसबी) के 3 मार्च, 1987 के प्रस्ताव में संशोधन लिए कैबिनेट की मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने लोक उद्यम चयन बोर्ड(पीईएसबी) के 3 मार्च, 1987 के प्रस्ताव में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैः

(क) केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में पांच वर्षों के लिए नियुक्ति में गैर-आंतरिक उम्मीदवार के रूप में राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों का चयन।

(ख) तीन वर्षों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य का पद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से या 65 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

संदर्भ

केंद्रीय लोक उद्यमों में वरीय पदों को व्यापक बनाने के लिए राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को अनुमति देने की नीति बनाई गई। इसे अगले पांच वर्षों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि लोक उद्यम चयन बोर्ड कारगर तरीके से काम कर सके।

संशोधन से केंद्रीय लोक उद्यमों में अधिक पेशेवर व्यक्ति आएंगे। राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को अनुमति देने की नीति से केंद्रीय लोक उद्यमों में वरीय पदों पर पेशेवर चयन के लिए आएंगे।

इससे केंद्रीय लोक उद्यमों को भी लाभ होगा। उन्हें राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र से आए कौशल का लाभ मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि केंद्रीय लोक उद्यम आंतरिक और बाहरी दोनों प्रतिभाओं का लाभ उठा सके।