पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत दादर एवं नागर हवेली मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विनियमन, 2015 को लागू करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत दादर एवं नागर हवेली मूल्यवर्धित कर विनियमन, 2005 की धारा 4 के उपबंध (बी) को संशोधित करके उसके स्थान पर (बी) “तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट समानों के संबंध में, 5 प्रतिशत की दर से” की प्रविष्टि की गई है।
इससे केन्द्र शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त कुल राजस्व और शुद्ध कर सृजन में सहायता होगी जो क्रमशः वार्षिक 120 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।